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11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
एसवी कॉलेज में 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अवैध घोषित कर दिया है।
कॉलेज में कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति की शिकायत रूप किशोर ने शासन से की थी। शासन की ओर से गठित जांच समिति की संयोजक व सहायक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) इलाहाबाद उर्मिला सिंह ने नियुक्ति प्रकरण की जांच की गई। उन्होंने नियुक्ति को अवैध पाया गया।
जांच में कहा गया है कि 26, 27 व 28 मार्च 2017 को 523 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्राचार्य ने अकेले लिया था। प्राचार्य ने कोई आंतरिक समिति गठित नहीं की। 28 मार्च को प्राचार्य ने 13 अभ्यर्थियों का चयन प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया। प्रस्ताव पर केवल प्राचार्य के ही हस्ताक्षर हैं।
जांच में यह भी कहा गया कि नियुक्ति के समय कॉलेज में कोई प्रबंध समिति कार्यशील नहीं थी। ऐसी दशा में परिनियम का पूर्णत: अनुपालन नहीं हुआ।
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एसवी कॉलेज में 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अवैध घोषित कर दिया है।
कॉलेज में कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति की शिकायत रूप किशोर ने शासन से की थी। शासन की ओर से गठित जांच समिति की संयोजक व सहायक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) इलाहाबाद उर्मिला सिंह ने नियुक्ति प्रकरण की जांच की गई। उन्होंने नियुक्ति को अवैध पाया गया।
जांच में कहा गया है कि 26, 27 व 28 मार्च 2017 को 523 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्राचार्य ने अकेले लिया था। प्राचार्य ने कोई आंतरिक समिति गठित नहीं की। 28 मार्च को प्राचार्य ने 13 अभ्यर्थियों का चयन प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया। प्रस्ताव पर केवल प्राचार्य के ही हस्ताक्षर हैं।
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जांच में यह भी कहा गया कि नियुक्ति के समय कॉलेज में कोई प्रबंध समिति कार्यशील नहीं थी। ऐसी दशा में परिनियम का पूर्णत: अनुपालन नहीं हुआ।