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अलीगढ़ में नगर निगम का विशेष अभियान आज से शुरू
Updated Thu, 17 Aug 2017 03:11 AM IST
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नगर निगम का विशेष अभियान आज से शुरू
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
शहर में 17 से 25 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें नालों की सफाई, प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई, खुले में शौच से मुक्ति, जल निकासी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, पथ प्रकाश बिंदु आदि दुरुस्त किए जाएंगे। इस संबंध में नगर आयुक्त ने अधीनस्थों के साथ बुधवार को बैठक कर शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने 70 वार्डों सहित नगर निगम सीमा अंतर्गत क्षेत्रों में एक प्रभारी अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षक अभियान को चलाने के लिये नामित किया है।
इस विशेष अभियान में वह स्वयं उपस्थित रहकर शहरवासियों को स्वच्छता और साफ सफाई बनाये रखने के लिये प्रेरित करेंगे। जनहित याचिका (अशोक कुमार बनाम नगर निगम इलाहाबाद व अन्य) में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश में यह सुनिश्चित किये जाने के आदेश दिये है कि प्लास्टिक कैरीबैग का उत्पादन, थोक विक्रय, खुदरा विक्रय तथा इस्तेमाल पूर्णता प्रतिबंधित किया जाये।
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डॉ. कुलदीप कुमार (नगर स्वास्थ्य अधिकारी) ने बताया कि शासन के आदेश व दिशा निर्देशों के क्रम में नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाएगा। शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन पूर्णता प्रतिबंधित है। यदि कोई भी इसे रखता हुआ या ब्रिकी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
शहर में 17 से 25 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें नालों की सफाई, प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई, खुले में शौच से मुक्ति, जल निकासी, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, पथ प्रकाश बिंदु आदि दुरुस्त किए जाएंगे। इस संबंध में नगर आयुक्त ने अधीनस्थों के साथ बुधवार को बैठक कर शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने 70 वार्डों सहित नगर निगम सीमा अंतर्गत क्षेत्रों में एक प्रभारी अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षक अभियान को चलाने के लिये नामित किया है।
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इस विशेष अभियान में वह स्वयं उपस्थित रहकर शहरवासियों को स्वच्छता और साफ सफाई बनाये रखने के लिये प्रेरित करेंगे। जनहित याचिका (अशोक कुमार बनाम नगर निगम इलाहाबाद व अन्य) में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश में यह सुनिश्चित किये जाने के आदेश दिये है कि प्लास्टिक कैरीबैग का उत्पादन, थोक विक्रय, खुदरा विक्रय तथा इस्तेमाल पूर्णता प्रतिबंधित किया जाये।
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डॉ. कुलदीप कुमार (नगर स्वास्थ्य अधिकारी) ने बताया कि शासन के आदेश व दिशा निर्देशों के क्रम में नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जाएगा। शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन पूर्णता प्रतिबंधित है। यदि कोई भी इसे रखता हुआ या ब्रिकी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।