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अलीगढ़: किशोरी को फुसलाकर दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा
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एडीजे-9 सुनील कुमार सिंह की अदालत से खैर क्षेत्र से किशोरी को फुसला ले जाकर दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-9 सुनील कुमार सिंह की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार घटना 26 मई 2012 की है। खैर क्षेत्र की महिला की ओर से मुकदमा दर्ज कराया कि उसके मकान निर्माण का ठेका पड़ोसी गांव कीलपुर के दान सिंह को दिया गया। दान सिंह ने अपने दामाद ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञान सिंह निवासी वीरमपुर रबूपुरा नोएडा को यहां बुलाकर काम सौंप दिया। ज्ञानेंद्र पीडि़त के घर रहकर मकान निर्माण का काम कर रहा था। घटना वाले दिन तड़के महिला जगी तो उसकी 15 वर्षीय बेटी गायब मिली। इस पर महिला ने तलाश की तो पता चला कि ज्ञानेंद्र उसे किसी के साथ बस में लेकर गया है।
इस पर मुकदमे के आधार पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर ज्ञानेंद्र को पकड़ा। मामले में बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और चार्जशीट दायर की गई। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान ज्ञानेंद्र को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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इस पर मुकदमे के आधार पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर ज्ञानेंद्र को पकड़ा। मामले में बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई और चार्जशीट दायर की गई। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान ज्ञानेंद्र को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद व 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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