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Agra: अपहरण के बाद युवक की हत्या, छह लोगों के विरुद्ध केस दर्ज; कोर्ट ने दिए पुलिस को विवेचना का आदेश
Tue, 11 Jun 2024 07:07 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 11 Jun 2024 07:07 AM IST
सार
आगरा के मलपुरा में युवक का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में कोर्ट ने छह लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना के आदेश मलपुरा पुलिस को दिए हैं।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में अपहरण और हत्या के मामले में सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने छह लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना के आदेश मलपुरा पुलिस को दिए हैं। कबूलपुर, मलपुरा निवासी लाल सिंह ने पुत्र राकेश की अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई थी।
वादी ने बताया 18 फरवरी 2024 को पुत्र राकेश नगला पदमा निवासी शेरू के कहने पर ड्रोन से शादी की वीडियोग्राफी के लिए गया था। नहीं लौटने पर तलाश की गई तो पता चला कि आरोपी पक्ष की युवती से प्रेम संबंध के शक में उसका अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं लिखा। कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम ने देवी राम, टीकम सिंह, प्रेम पाल, जग्गो, मोनू निवासी कबूलपुर और शेर सिंह निवासी नगला माकरोल, थाना मलपुरा के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
दहेज हत्या के आरोपी पति को मिली जमानत
दहेज हत्या के आरोपी पति महेश उर्फ दीपक निवासी कच्ची सराय, गोबर चौकी, ताजगंज को जमानत पर हाईकोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। 5 फरवरी 2017 को वादी महेश चंद ने पुत्री नीरू की दहेज के लिए हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को 17 अक्तूबर 2022 को जेल भेजा था।
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वादी ने बताया 18 फरवरी 2024 को पुत्र राकेश नगला पदमा निवासी शेरू के कहने पर ड्रोन से शादी की वीडियोग्राफी के लिए गया था। नहीं लौटने पर तलाश की गई तो पता चला कि आरोपी पक्ष की युवती से प्रेम संबंध के शक में उसका अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसका मुकदमा नहीं लिखा। कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम ने देवी राम, टीकम सिंह, प्रेम पाल, जग्गो, मोनू निवासी कबूलपुर और शेर सिंह निवासी नगला माकरोल, थाना मलपुरा के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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दहेज हत्या के आरोपी पति को मिली जमानत
दहेज हत्या के आरोपी पति महेश उर्फ दीपक निवासी कच्ची सराय, गोबर चौकी, ताजगंज को जमानत पर हाईकोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। 5 फरवरी 2017 को वादी महेश चंद ने पुत्री नीरू की दहेज के लिए हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को 17 अक्तूबर 2022 को जेल भेजा था।
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