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UP: लूट का विरोध करने पर की गई थी महिला की हत्या, दोषी को उम्रकैद; 2008 में हुई थी वारदात
Thu, 31 Oct 2024 02:29 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Thu, 31 Oct 2024 02:29 PM IST
सार
आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में 2008 में हुई महिला की हत्या के मामले के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। महिला की हत्या लूट की वारदात का विरोध करने पर हुई थी।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र में घर में लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या के मामले में अदालत ने गांव भदरौली निवासी कप्तान सिंह को दोषी पाया। एडीजे-11 ने आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
2008 की घटना
पिनाहट थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार 10 अक्तूबर 2008 को वीर किशोर गुप्ता ने तहरीर दी थी। आरोप कप्तान सिंह अपने अन्य साथियों के साथ 9 अक्तूबर की रात लूट करने घर के अंदर आ गया। खटपट सुनकर उनकी पत्नी और भाई जाग गए। शोर मचाने पर आरोपियों ने भाई को कमरे में बंद कर दिया। जब पत्नी ने विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
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लूट का किया था विरोध
बाद में अलमारी का लॉक तोड़कर सोने-चांदी के गहने व नकदी लूटकर भागने लगे। घर के अंदर से भाई के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने भी शोर मचा दिया। इस पर आरोपी गांव के लोगों पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार गए। पुलिस ने 22 अक्तूबर 2008 को आरोपी कप्तान सहित 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से चांदी के गहने बरामद कर जेल भेज दिया। 12 जनवरी 2009 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।
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2008 की घटना
पिनाहट थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार 10 अक्तूबर 2008 को वीर किशोर गुप्ता ने तहरीर दी थी। आरोप कप्तान सिंह अपने अन्य साथियों के साथ 9 अक्तूबर की रात लूट करने घर के अंदर आ गया। खटपट सुनकर उनकी पत्नी और भाई जाग गए। शोर मचाने पर आरोपियों ने भाई को कमरे में बंद कर दिया। जब पत्नी ने विरोध किया तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
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लूट का किया था विरोध
बाद में अलमारी का लॉक तोड़कर सोने-चांदी के गहने व नकदी लूटकर भागने लगे। घर के अंदर से भाई के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने भी शोर मचा दिया। इस पर आरोपी गांव के लोगों पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार गए। पुलिस ने 22 अक्तूबर 2008 को आरोपी कप्तान सहित 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से चांदी के गहने बरामद कर जेल भेज दिया। 12 जनवरी 2009 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।