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Mathura: बंदूक की नोंक पर महिला से किया था दुष्कर्म, 28 वर्ष बाद मिला न्याय
Wed, 14 Dec 2022 10:06 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 14 Dec 2022 10:06 PM IST
सार
न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि जो अभियुक्त जवान थे, अदालत का निर्णय आते-आते बुजुर्ग हो गए। जिस समय उन पर घटना का आरोप लगा था तब वह युवक थे।
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- फोटो : istock
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विस्तार
मथुरा के एक गांव में दिनदहाड़े बंदूक की नोंक पर दो युवकों द्वारा अनुसूचित जाति की महिला से किए गए दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को 28 वर्ष बाद न्याय मिल सका। गोवर्धन के एक गांव में हुई घटना के अभियुक्तों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। निर्णय के बाद दोनों को जेल भेजा गया है।
घटना 9 मई 1994 की है। गोवर्धन क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक हरी व प्रेम पीड़िता तथा उसके पति को खेत से भूसा ले जाने के लिए बुलाकर ले गए। पति भूसा लेकर घर आ गया लेकिन उसकी पत्नी को बीच रास्ते में पकड़कर बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया। महिला के साथ मौजूद बच्चों ने इसकी जानकारी पति को दी। पति ने जब थाने से रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने नहीं सुनी। बाद में न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। लंबी न्यायिक जंग के बाद महिला को 28 वर्ष बाद बुधवार को न्याय मिल सका। केस की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट मनोज कुमार मिश्रा ने अभियुक्त हरी व प्रेम को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि अदालत ने सजा के साथ-साथ दोनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घटना 9 मई 1994 की है। गोवर्धन क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक हरी व प्रेम पीड़िता तथा उसके पति को खेत से भूसा ले जाने के लिए बुलाकर ले गए। पति भूसा लेकर घर आ गया लेकिन उसकी पत्नी को बीच रास्ते में पकड़कर बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया। महिला के साथ मौजूद बच्चों ने इसकी जानकारी पति को दी। पति ने जब थाने से रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने नहीं सुनी। बाद में न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हुई। लंबी न्यायिक जंग के बाद महिला को 28 वर्ष बाद बुधवार को न्याय मिल सका। केस की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट मनोज कुमार मिश्रा ने अभियुक्त हरी व प्रेम को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि अदालत ने सजा के साथ-साथ दोनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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