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UP: फर्जी बैनामों से धोखाधड़ी...महिला गैंगस्टर नीलम गर्ग पर शिकंजा, पुलिस ने कुर्क की 14 लाख की संपत्ति
Mon, 03 Nov 2025 09:20 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Mon, 03 Nov 2025 09:20 AM IST
सार
महिला गैंगस्टर नीलम गर्ग की पुलिस ने 14.22 लाख की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के आदेश पर थाना खंदौली पुलिस द्वारा की गई।
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महिला गैंगस्टर नीलम गर्ग पर शिकंजा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस नेबड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट की अभियुक्त नीलम गर्ग निवासी नगला गोवर्धन, थाना बरहन की 14,22,000 रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के आदेश पर थाना खंदौली पुलिस द्वारा की गई।
थाना प्रभारी ने बताया की कुर्क की गई संपत्ति कुल 0.7110 हेक्टेयर कृषि भूमि है। उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत विशेष न्यायाधीश, अपराध जनित संपत्ति अधिग्रहण न्यायालय, आगरा के आदेश पर कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी नीलम गर्ग अपने पति कुलदीप गर्ग उर्फ मोनू व अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करती थी। गिरोह फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि का फर्जी बैनामा कराने, धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त था। पुलिस ने बताया की आरोपी के खिलाफ एत्मादपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के अलावा दो मुकदमे दर्ज हैं।
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थाना प्रभारी ने बताया की कुर्क की गई संपत्ति कुल 0.7110 हेक्टेयर कृषि भूमि है। उक्त संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत विशेष न्यायाधीश, अपराध जनित संपत्ति अधिग्रहण न्यायालय, आगरा के आदेश पर कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी नीलम गर्ग अपने पति कुलदीप गर्ग उर्फ मोनू व अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करती थी। गिरोह फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि का फर्जी बैनामा कराने, धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त था। पुलिस ने बताया की आरोपी के खिलाफ एत्मादपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के अलावा दो मुकदमे दर्ज हैं।
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