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Agra News: किशोरी के अपहरण की आरोपी महिला बरी
Sun, 14 Sep 2025 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 14 Sep 2025 11:15 PM IST
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मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव से एक साल पहले किशोरी का अपहरण करने की आरोपी महिला को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने बरी कर दिया है। महिला के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है।
थाना किशनी के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 15 मई 2024 को घर से चली गई थी। किशोरी के पिता ने 20 मई को एक महिला के खिलाफ किशोरी को ले जाने में मदद करने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच के बाद महिला के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। अभियोजन के गवाह अपनी गवाही में किशोरी का अपहरण करने की कहानी साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर महिला को किशोरी के अपहरण के आरोप से बरी कर दिया गया है। संवाद
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थाना किशनी के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 15 मई 2024 को घर से चली गई थी। किशोरी के पिता ने 20 मई को एक महिला के खिलाफ किशोरी को ले जाने में मदद करने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच के बाद महिला के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। अभियोजन के गवाह अपनी गवाही में किशोरी का अपहरण करने की कहानी साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर महिला को किशोरी के अपहरण के आरोप से बरी कर दिया गया है। संवाद
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