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Agra News: गवाहों के बयानों में दिखा विरोध, 6 हत्यारोपी बरी
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आगरा। हत्या व अन्य आरोपों के मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास दिखा। पुलिस ने लाठी-डंडे, सरिया और कुल्हाड़ी से प्रहार बताए लेकिन सिर्फ लाठी बरामद कर सकी। इस पर एडीजे-15 राजीव कुमार पालीवाल ने ठोस साक्ष्य के अभाव में आरोपियों रामकिशोर, सौरभ, ऋषि, नंदू उर्फ नंद किशोर, राज पाल और करुआ को बारी करने के आदेश दिए।
थाना मनसुखपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बाजका पूरा निवासी सोबरन सिंह ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनका पुत्र ओमप्रकाश 11 जनवरी 2022 की शाम 6 बजे घर से निकला था। रास्ते में पूर्व से रंजिश मानकर बैठे गांव के ही आरोपी रामकिशोर, सौरभ, ऋषि, नंदू, राजपाल ओर करुआ ने हमला कर घायल कर दिया। शोर सुनकर वादी के पुत्र व अन्य परिजन के आने पर आरोपी धमकी देकर भाग गए। घायल पुत्र डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की तरफ से सोबरन सिंह सहित 7 गवाह अदालत में पेश किए।
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थाना मनसुखपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बाजका पूरा निवासी सोबरन सिंह ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनका पुत्र ओमप्रकाश 11 जनवरी 2022 की शाम 6 बजे घर से निकला था। रास्ते में पूर्व से रंजिश मानकर बैठे गांव के ही आरोपी रामकिशोर, सौरभ, ऋषि, नंदू, राजपाल ओर करुआ ने हमला कर घायल कर दिया। शोर सुनकर वादी के पुत्र व अन्य परिजन के आने पर आरोपी धमकी देकर भाग गए। घायल पुत्र डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की तरफ से सोबरन सिंह सहित 7 गवाह अदालत में पेश किए।
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