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UP: प्रेमी संग थी पत्नी, फिर हुआ ऐसा खूनी खेल, कांप गए परिजन; 4 साल बाद पति की हत्या में घरवाली को मिली ये सजा

Sat, 21 Jun 2025 10:24 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 21 Jun 2025 10:24 AM IST
सार

पत्नी को प्रेमी के साथ देख लिया, तो पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में जिला जज की अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Wife and her lover sentenced to life imprisonment for murdering husband
महिला सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति की गला घोंटकर हत्या कर देने के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी पाया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने दोनों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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थाना डौकी में पवावली गांव के निवासी रामप्रकाश ने 25 जनवरी 2021 को तहरीर दी थी। बताया था कि उनके बेटे राकेश की शादी घटना से 8 साल पहले पूनम के साथ हुई थी। शादी के बाद से बहू पूनम का दूर का रिश्तेदार सोनी का घर आना-जाना था। बाद में दोनों के अवैध संबंधों के बारे में पता चला। सोनी थाना मंनुखपुरा के गांव तासौड का निवासी था।


 
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राकेश ने विरोध करते हुए पत्नी को उसे घर बुलाने से मना किया। इसके बाद भी उसने आना-जाना बंद नहीं किया। 24 जनवरी 2021 को बेटा राकेश देर रात काम से लौटकर घर आया। उसने सोनी को देखा। उसका विरोध किया। आरोप लगाया कि इस दौरान बहू पूनम ने अपने प्रेमी सोनी के साथ मिलकर बेटे राकेश की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 26 जनवरी को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 28 फरवरी 2021 को विवेचक ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। 

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