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दो घंटे में मांगे पांच लाख: पिस्टल तानकर चौथ मांगने के आरोपी को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली जमानत

Fri, 18 Sep 2026 07:18 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 18 Sep 2026 07:18 PM IST
सार

आरोपी अनुज धाकरे ने पिस्टल तानकर मुकदमे में खर्च हुए पांच लाख रुपये दो घंटे के अंदर नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपी को शर्तों के आधार पर जमानत दी है। 

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Accused of demanding five lakh extortion granted bail in agra
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

आगरा में पिस्टल तानकर पांच लाख रुपये की चौथ मांगने के मामले में थाना बरहन क्षेत्र के गांव आंवलखेड़ा निवासी आरोपी अनुज धाकरे ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने स्वीकृत कर शर्तों के आधार पर रिहाई के आदेश दिए।
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थाना बरहन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मुकेश कुमार ने तहरीर दी। आरोप लगाया कि 24 अगस्त को सुबह 10 बजे वह मुड़ी चौराहे स्थित अपने कैफे पर खड़े थे। उसी दौरान दो कार वहां आकर रुकीं। अनुज धाकरे, मोहित शर्मा और दो अज्ञात व्यक्ति उतरे। आते ही अनुज धाकरे ने उन पर पिस्टल तान दी और मुकदमे में खर्च हुए पांच लाख रुपये दो घंटे के अंदर नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। 
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इससे पहले दिसंबर 2025 में आरोपी अनुज धाकरे पर उनके ममेरे भाई पुनीत सिसोदिया की हत्या का भी आरोप है। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बावजूद फायर आर्म से चोट पहुंचने का कोई मामला नहीं है। 
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