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सप्ताहांत कर्फ्यू: आगरा में दो दिन की बंदी लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Sat, 05 Jun 2021 11:48 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 05 Jun 2021 11:48 AM IST
सार
जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। लोग दिशा-निर्देशों का पालन करें। बेवजह घरों से बाहर न निकलें।
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आगरा में सप्ताहांत कर्फ्यू (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में शुक्रवार शाम सात बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू लागू हो गया है। इस दौरान बेकरी, दूध, फल-सब्जी व शराब की दुकानें खुली रहेंगी। चिकित्सा और परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है। शनिवार और रविवार को सरकारी दुकानों से राशन का वितरण भी होगा।
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सप्ताहांत कर्फ्यू को लेकर शुक्रवार शाम को जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने नए दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी के मुताबिक प्रत्येक शनिवार और रविवार को बाजारों में विशेष सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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लापरवाही: आगरा के बाजारों में कोविड नियमों की उड़ीं धज्जियां, नहीं दिखी प्रशासन की सख्ती
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कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सामान्य आवाजाही बंद रहेगी। सिर्फ आवश्यक कार्य से लोग निकल सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग लापरवाही न बरतें। हाई रिस्क श्रेणी में शामिल 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न जाएं।
बाजारों और चौराहों पर पुलिस करेगी चेकिंग
जिलाधिकारी प्रभ एन. सिंह ने बताया कि सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान शहर के सभी प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पुलिस गश्त करेगी। बैरियर लगाकर चेकिंग होगी। इस दौरान सभी बाजार दो दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कार्रवाई होगी।
इन्हें रहेगी छूट
- फल, दूध, सब्जी, बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी।
- अस्पताल, पैथलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर।
- औद्योगिक निर्माण की सभी इकाइयां।
- सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां व उनके गोदाम।
- राशन वितरण की सभी सरकारी दुकानें।
- कीटनाशक दवाएं, खाद-बीज, कृषि यंत्र दुकानें।
- ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी व शराब की दुकानें।
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जिलाधिकारी प्रभ एन. सिंह ने बताया कि सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान शहर के सभी प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पुलिस गश्त करेगी। बैरियर लगाकर चेकिंग होगी। इस दौरान सभी बाजार दो दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कार्रवाई होगी।
इन्हें रहेगी छूट
- फल, दूध, सब्जी, बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी।
- अस्पताल, पैथलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर।
- औद्योगिक निर्माण की सभी इकाइयां।
- सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियां व उनके गोदाम।
- राशन वितरण की सभी सरकारी दुकानें।
- कीटनाशक दवाएं, खाद-बीज, कृषि यंत्र दुकानें।
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