फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   voters international party,fir

बिना अनुमति सभा करने पर पुलिस ने चार लोगों को क्यों लिया हिरासत में

Mon, 27 Jan 2020 11:06 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jan 2020 11:06 PM IST
विज्ञापन
voters international party,fir
27एमएनपी-47-भोगांव थाने के बाहर खड़े वोटर्स पार्टी के कार्यकर्ता - फोटो : MAINPURI
भोगांव (मैनपुरी)। बिना अनुमति के सभा करने पर सोमवार को वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के जिलाध्यक्ष, पार्टी जिला सूचनाधिकारी सहित दो महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने थाने लाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पार्टी पदाधिकारियों पर जबरन चंदा वसूली के साथ ही सीसीए और एनआरसी पर आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप लगाया गया है। वहीं देर शाम पार्टी के अन्य पदाधिकारी झंडा, बैनर लेकर थाने पहुंचे और हिरासत में लिए गए पदाधिकारियों को छोड़े जाने की मांग की।
विज्ञापन

सोमवार को वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी मोहल्ला भीमनगर स्थित रामलीला मैदान में सभा कर रहे थे। सुबह 10 बजे शुरू हुई सभा दोपहर दो बजे तक चली। सभा समाप्त होते ही नायब तहसीलदार अनिल कुमार, प्रभारी निरीक्षक पहुप सिंह, अपराध प्रभारी आरएस गौतम, जितेंद्र कुमार सिंह, भूपेंद्र सिरोही, नीता महेश्वरी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। नायब तहसीलदार ने पार्टी के जिलाध्यक्ष किशनपाल सिंह से अनुमति दिखाने को कहा तो वह नहीं दिखा सके। इस पर पुलिस किशनपाल सिंह, पार्टी के जिला सूचनाधिकारी मुनीम सिंह यादव, जिला महिला सूचनाधिकारी तारावती, बिट्टन देवी को पार्टी के झंडे के साथ हिरासत में लेकर थाने में ले गई।
विज्ञापन

थाने में पुलिस ने उनसे पूछताछ की। जिलाध्यक्ष किशनपाल सिंह का कहना है वर्ष 2005 से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत गांधी के निर्देश पर हर वोटर को छह हजार रुपये पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री को हर माह ज्ञापन भेजते हैं। पूरे जिले में कार्यक्रम करने की अनुमति मिल चुकी है। तहसील और पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। समाचार लिखे जाने तक पार्टी के अन्य पदाधिकारी थाने में मौजूद थे, वह हिरासत में लिए गए साथियों को छोड़े जाने की मांग कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिना परमीशन के कोई भी सभा या बैठक नहीं की जा सकती है। बिना अनुमति के बैठक और सभा करना अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की जांच की जा रही है।
प्रयांक जैन, सीओ भोगांव
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed