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अंतरिम आदेशों की मान्य अवधि बढ़ाई गई
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मैनपुरी। कोरोना संक्रमण के चलते दीवानी न्यायालय में पारित किए गए सभी अंतरिम आदेशों की मान्य अवधि बढ़ा दी गई है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहित जिला न्यायालयों में पारित किए गए सभी अंतरिम आदेश 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। सभी संबंधित मुकदमों में स्थिति यथावत ही रहेगी।
अंतरिम आदेशों के दायरे में जमानत, स्थगन सहित गिरफ्तारी पर रोक के मामले शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश से दीवानी न्यायालय में लंबित 83 मामले शामिल हैं। इन मामलों में स्थिति यथावत रहेगी।
28 फरवरी से पहले इन मामलों में कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश के संबंध में सभी न्यायिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है जिससे किसी पक्षकार का नुकसान न हो।
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अंतरिम आदेशों के दायरे में जमानत, स्थगन सहित गिरफ्तारी पर रोक के मामले शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश से दीवानी न्यायालय में लंबित 83 मामले शामिल हैं। इन मामलों में स्थिति यथावत रहेगी।
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28 फरवरी से पहले इन मामलों में कोई नया आदेश पारित नहीं किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश के संबंध में सभी न्यायिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है जिससे किसी पक्षकार का नुकसान न हो।
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