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यूपीः कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को मिली राहत, अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ी

Wed, 05 Aug 2020 12:17 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 05 Aug 2020 12:17 AM IST
सार

अंतरिम जमानत को एक सितंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए 

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Up Congress Chief Ajay Kumar Lallu Interim Bail Period Extended For 1st september
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। - फोटो : amar ujala

विस्तार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित तीन नेता मंगलवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को एक सितंबर तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। 
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बता दें विगत 19 मई को भरतपुर से प्रवासी मजदूरों को लाने गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, पूर्व एमएलसी विवेक बंसल और पांच-छह अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ थाना फतेहपुर सीकरी में महामारी एक्ट और लॉकडाउन उल्लघंन का मुकदमा दर्ज हुआ था।
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पुलिस ने 20 मई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। तीनों आरोपियों को 16 जुलाई को हाजिर होने के आदेश किए थे। मगर, वह हाजिर नहीं हुए थे।

अधिवक्ताओं ने उनकी अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत चार अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए थे। 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य आरोपी मंगलवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित सभी अंतरिम जमानत आदेशों की अवधि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

इसलिए तीनों नेताओं की जमानत अवधि बढ़ाई जाए। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट उमाकांत जिंदल ने कांग्रेस नेताओं की अंतरिम जमानत एक सितंबर तक बढ़ा दी है।
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