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Agra News: किशोरी के अपहरण के दोषी को दो साल की सजा
Mon, 05 Feb 2024 11:16 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 05 Feb 2024 11:16 PM IST
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किशोरी के अपहरण के दोषी को दो साल की सजा
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में चला मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव से चार साल पहले एक किशोरी का अपहरण करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरेापी को अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया है।
थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को गांव का ही रहने वाला मोनू कठेरिया पांच जुलाई 2019 की रात को अपहरण करके ले गया था। किशोरी के पिता ने मोनू और उसके साथी फूलचंद्र के खिलाफ थाना किशनी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके मुकदमे की सुनवाई के लिए दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर मोनू को अपहरण करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक अनूप यादव और एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने मोनू को दो साल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फूलचंद्र को अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया गया है।
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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में चला मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव से चार साल पहले एक किशोरी का अपहरण करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक आरेापी को अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया है।
थाना किशनी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को गांव का ही रहने वाला मोनू कठेरिया पांच जुलाई 2019 की रात को अपहरण करके ले गया था। किशोरी के पिता ने मोनू और उसके साथी फूलचंद्र के खिलाफ थाना किशनी में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके मुकदमे की सुनवाई के लिए दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर मोनू को अपहरण करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक अनूप यादव और एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने उसको कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने मोनू को दो साल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फूलचंद्र को अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया गया है।
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