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Agra News: किशोरी के अपहरण के दोषी को दो साल की सजा

Mon, 08 Jan 2024 05:30 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 08 Jan 2024 05:30 PM IST
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Two years imprisonment to the accused of kidnapping of teenage girl
किशोरी के अपहरण के दोषी को दो साल की सजा
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- स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में चला मुकदमा



संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव से किशोरी का नौ साल पहले अपहरण करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

थाना एलाऊ के एक गांव के रहने वाले एक आदमी ने 25 सितंबर 2014 को थाना एलाऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि रंजीत उर्फ कालू निवासी नगला बल्लम थाना घिरोर की गांव में रिश्तेदारी है। रंजीत का उसके गांव में आना-जाना था। 22 सितंबर को रंजीत उसकी 16 साल की बेटी का अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके उसका मेडिकल कराने के बाद रंजीत के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने रंजीत केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर रंजीत को अपहरण करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत, एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने रंजीत को सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने रंजीत को दो साल की सजा सुनाकर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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