फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two years imprisonment for taking away a teenage girl

Agra News: किशोरी को ले जाने पर दो साल कैद की सजा

Fri, 15 Nov 2024 01:21 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 15 Nov 2024 01:21 AM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment for taking away a teenage girl
मैनपुरी। थाना घिरोर क्षेत्र में सात साल पहले ननिहाल आई किशोरी को ले जाने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन


थाना घिरोर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में किशोरी ननिहाल आई थी। उसकी ननिहाल में अक्सर आने वाला चौटाला यादव निवासी गलामई थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद किशोरी को 26 सितंबर 2017 को किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया। तलाश के बाद पता नहीं चलने पर उसके नाना ने चौटाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए उसके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने चौटाला केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर चौटाला को किशोरी को भगा ले जाने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने चौटाला यादव को दो साल की सजा सुनाकर उस पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed