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Agra News: दो लोगों ने स्वीकारा अपराध
Tue, 20 Aug 2024 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 20 Aug 2024 11:49 PM IST
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मैनपुरी। तमंचा सहित पुलिस द्वारा पकड़े गए दो लोगों ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुकदमा नहीं लडऩे की बात कहने पर उनको अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई है।
थाना बिछवां पुलिस ने 17 सितंबर 1996 को तमंचा सहित अक्षय चौहान निवासी इन्नीखेड़ा थाना बिछवां को पकड़कर जेल भेज दिया था। जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान के न्यायालय में हो रही थी।
थाना किशनी पुलिस ने एक दिसंबर 2015 को जगमोहन निवासी नवादा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद को पकड़ा था। उसके पास से तमंचा बरामद करके जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विभा धामा के न्यायालय में हो रही थी।
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लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे जगमोहन और अक्षय ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार करके मुकदमा नही लडऩे की बात लिखकर दी। दोनों को अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई है। अक्षय चौहान पर 500 रुपया तथा जगमोहन पर 2000 रुपया का जुर्माना भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया है।
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थाना बिछवां पुलिस ने 17 सितंबर 1996 को तमंचा सहित अक्षय चौहान निवासी इन्नीखेड़ा थाना बिछवां को पकड़कर जेल भेज दिया था। जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी थी। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसीम खान के न्यायालय में हो रही थी।
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थाना किशनी पुलिस ने एक दिसंबर 2015 को जगमोहन निवासी नवादा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद को पकड़ा था। उसके पास से तमंचा बरामद करके जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विभा धामा के न्यायालय में हो रही थी।
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लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे जगमोहन और अक्षय ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार करके मुकदमा नही लडऩे की बात लिखकर दी। दोनों को अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई है। अक्षय चौहान पर 500 रुपया तथा जगमोहन पर 2000 रुपया का जुर्माना भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया है।