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Agra News: मारपीट के दो दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा
Fri, 20 Dec 2024 01:39 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 20 Dec 2024 01:39 AM IST
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कासगंज। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने मारपीट के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा ना करने पर सजा में 20 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के भूतेश्वर कॉलोनी निवासी कांतीदेवी को वर्ष 2010 में बस्ती निवासी मटरू लाल और जीवन लाल ने मारापीटा था। पीड़िता ने मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर दोंनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी ने बहस कर दोनों पर दोष सिद्ध किया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को न्यायालय उठने की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के भूतेश्वर कॉलोनी निवासी कांतीदेवी को वर्ष 2010 में बस्ती निवासी मटरू लाल और जीवन लाल ने मारापीटा था। पीड़िता ने मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर दोंनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी ने बहस कर दोनों पर दोष सिद्ध किया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को न्यायालय उठने की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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