फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two accused of assault will be punished till the court comes up

Agra News: मारपीट के दो दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा

Fri, 20 Dec 2024 01:39 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 20 Dec 2024 01:39 AM IST
विज्ञापन
Two accused of assault will be punished till the court comes up
कासगंज। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने मारपीट के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा ना करने पर सजा में 20 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
विज्ञापन

सदर कोतवाली क्षेत्र के भूतेश्वर कॉलोनी निवासी कांतीदेवी को वर्ष 2010 में बस्ती निवासी मटरू लाल और जीवन लाल ने मारापीटा था। पीड़िता ने मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर दोंनों को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन अधिकारी ने बहस कर दोनों पर दोष सिद्ध किया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को न्यायालय उठने की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed