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यूपी: ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से छिना ये अधिकार, वाहन से न चाबी निकाल सकेंगे...न कर सकेंगे चालान
Tue, 30 Apr 2024 09:55 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 30 Apr 2024 09:55 PM IST
सार
ट्रैफिक पुलिस के सिपाही अब सिर्फ यातायात का संचालन ही करेंगे। वे न तो किसी का चालान कर सकेंगे और नाहीं किसी वाहन से चाबी निकाल सकेंगे। अब केवल ई-चालान होगा।
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Traffic police, police constable,
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यातायात पुलिस के जवानों से अब चालान करने का अधिकार छीन लिया गया है। चौराहे पर तैनात ट्रैफिक सिपाही अब न तो आपका चालान कर सकेंगे और नाहीं आपके वाहन की चाबी निकाल सकेंगे। इसके लिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है।
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यातायात निरीक्षक और उपनिरीक्षक की दी गई जिम्मेदारी
आगरा शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अब यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी और आरक्षी यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर वाहनों का चालान नहीं कर सकेंगे। यह कार्य केवल यातायात निरीक्षक व उपनिरीक्षक ही करेंगे।
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आगरा शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अब यातायात पुलिस के मुख्य आरक्षी और आरक्षी यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर वाहनों का चालान नहीं कर सकेंगे। यह कार्य केवल यातायात निरीक्षक व उपनिरीक्षक ही करेंगे।
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एसीपी यातायात ने दी ये जानकारी
एसीपी यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब यातायात के मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को चालान के कार्य से मुक्त करके उन्हें यातायात के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। वह यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर चालान नहीं करेंगे। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में यातायात निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक चालान करेंगे।
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एसीपी यातायात सैयद अरीब अहमद ने बताया कि कमिश्नरेट में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब यातायात के मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को चालान के कार्य से मुक्त करके उन्हें यातायात के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। वह यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर चालान नहीं करेंगे। यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में यातायात निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक चालान करेंगे।
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किसी तरह की नकदी का हस्तांतरण नहीं होगा
चालान करने के दौरान किसी तरह की नकदी का हस्तांतरण नहीं होगा। नकद भुगतान नहीं होगा। चालान की राशि शमन शुल्क यातायात पुलिस लाइन में ही जमा कराना होगा। यह ई-चालान या न्यायालय के माध्यम से ही होगा। नियमों के उल्लंघन पर स्मार्ट सिटी के कैमरों से वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।
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चालान करने के दौरान किसी तरह की नकदी का हस्तांतरण नहीं होगा। नकद भुगतान नहीं होगा। चालान की राशि शमन शुल्क यातायात पुलिस लाइन में ही जमा कराना होगा। यह ई-चालान या न्यायालय के माध्यम से ही होगा। नियमों के उल्लंघन पर स्मार्ट सिटी के कैमरों से वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।
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