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क्रूरता की हदें पार: कुत्तों पर तेजाब फेंकने वालों की शामत, केस में बढ़ाई गईं धाराएं
Tue, 03 Sep 2024 08:55 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 03 Sep 2024 08:55 AM IST
सार
आगरा में बेजुबानों के साथ क्रूरता की हदों को पार कर दिया गया। उन पर तेजाब फेंका गया। इस मामले में दर्ज केस में धाराएं बढ़ाई गई हैं।
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कुत्ते
विस्तार
आगरा के नाई की मंडी में पिछले दिनों कुत्तों पर तेजाब फेंकने की घटना हुई थी। जिसमें एक कुत्ता मर गया था, 3 झुलस गए थे। इस मामले में पीपल फाॅर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) के दखल करने पर पुलिस ने केस में बीएनएस की धारा 325 बढ़ाई है। साथ ही वारदात करने वालों की तलाश तेज कर दी गई है।
नाई की मंडी क्षेत्र में कुछ लोगों ने 18 अगस्त को चार कुत्तों पर तेजाब फेंक दिया था। कैस्पर्स होम की संचालिका विनीता अरोड़ा ने नाई की मंडी थाने में अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में केस दर्ज कराया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया।
पेटा ने इसे गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर नाई की मंडी को पत्र लिखकर विवेचना में एसिड अटैक की धारा बढ़ाने के लिए कहा। विनीता अरोड़ा ने बताया विवेचना में बीएनएस की धारा 325 बढाई गई है। इसके तहत किसी जानवर को मारकर, जहर देकर, अपंग या बेकार करने पर 5 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। पुलिस ने तेजाब फेंकने वालों की तलाश शुरू कर दी है।
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नाई की मंडी क्षेत्र में कुछ लोगों ने 18 अगस्त को चार कुत्तों पर तेजाब फेंक दिया था। कैस्पर्स होम की संचालिका विनीता अरोड़ा ने नाई की मंडी थाने में अज्ञात के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में केस दर्ज कराया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया।
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पेटा ने इसे गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर नाई की मंडी को पत्र लिखकर विवेचना में एसिड अटैक की धारा बढ़ाने के लिए कहा। विनीता अरोड़ा ने बताया विवेचना में बीएनएस की धारा 325 बढाई गई है। इसके तहत किसी जानवर को मारकर, जहर देकर, अपंग या बेकार करने पर 5 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। पुलिस ने तेजाब फेंकने वालों की तलाश शुरू कर दी है।
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