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Agra News: गैंग बनाकर अपराध करने के दोषी को तीन साल की सजा
Wed, 20 Dec 2023 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 20 Dec 2023 11:32 PM IST
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गैंग बनाकर अपराध करने वाले को तीन साल की सजा
-स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। भोगांव के पुरानी मंडी निवासी भोला को गैंग बनाकर अपराध करने पर तीन साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट चेतना चौहान ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भोला लंबे समय से जेल में बंद चल रहा है। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है।
थाना कुर्रा पुलिस ने भोला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार भोला गैंग बनाकर अपराध करता है। उसके गैंग में कई अन्य उसके साथी भी शामिल हैं। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति भी अर्जित कर रहे हैं। थाना कुर्रा में दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। भोला ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीएन शर्मा की दलीलों पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान ने भोला को तीन साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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-स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। भोगांव के पुरानी मंडी निवासी भोला को गैंग बनाकर अपराध करने पर तीन साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट चेतना चौहान ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भोला लंबे समय से जेल में बंद चल रहा है। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है।
थाना कुर्रा पुलिस ने भोला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार भोला गैंग बनाकर अपराध करता है। उसके गैंग में कई अन्य उसके साथी भी शामिल हैं। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति भी अर्जित कर रहे हैं। थाना कुर्रा में दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। भोला ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीएन शर्मा की दलीलों पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान ने भोला को तीन साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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