फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Three years imprisonment to the person guilty of committing crime by forming a gang

Agra News: गैंग बनाकर अपराध करने के दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 20 Dec 2023 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 20 Dec 2023 11:32 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to the person guilty of committing crime by forming a gang
गैंग बनाकर अपराध करने वाले को तीन साल की सजा
विज्ञापन

-स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। भोगांव के पुरानी मंडी निवासी भोला को गैंग बनाकर अपराध करने पर तीन साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट चेतना चौहान ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। भोला लंबे समय से जेल में बंद चल रहा है। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है।
थाना कुर्रा पुलिस ने भोला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। उसके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार भोला गैंग बनाकर अपराध करता है। उसके गैंग में कई अन्य उसके साथी भी शामिल हैं। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति भी अर्जित कर रहे हैं। थाना कुर्रा में दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
विज्ञापन


मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसको गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। भोला ने न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पीएन शर्मा की दलीलों पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट चेतना चौहान ने भोला को तीन साल की सजा सुनाकर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed