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Agra News: हत्या के प्रयास के चार दोषियों को तीन-तीन साल का कारावास

Tue, 30 Jan 2024 12:22 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 30 Jan 2024 12:22 AM IST
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Three years imprisonment to four accused of attempt to murder
कासगंज। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 126000 का जुर्माना भी लगाया। पटियाली क्षेत्र के ग्राम नगला सहजन निवासी प्रेमवीर की सौरभ, लायक सिंह, सबल सिंह व रनवीर सिंह ने 17 अक्टूबर 2013 को लाठी-डंडों से मारपीट की। जिससे उनके गंभीर चोट आ गई। प्रेमवीर सिंह ने चारों आरोपियों के खिलाफ 27 नवंबर 2013 को पटियाली थाने में प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने धारा 325, धारा 323 धारा 504 धारा 506 में रिपोर्ट दर्ज कर ली। चारों के खिलाफ आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कासगंज के प्रसंज्ञान में लेने के उपरांत पुलिस ने विवेचना कर धारा 308 की बढ़ोतरी की। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने मामले मे पैरवी की। न्यायालय ने चारों आरोपियों को धारा 308 में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड, धारा 325 में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,-10 हजार रुपये का अर्थ दंड, धारा 323 में छह माह का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये का अर्थदंड धारा 504 में एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक- एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 506 में तीन- तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित
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