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Agra News: अपहरण कर हत्या करने वाले तीन को आजीवन कारावास

Fri, 21 Nov 2025 11:03 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 21 Nov 2025 11:03 PM IST
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Three people who kidnapped and murdered were sentenced to life imprisonment.
मैनपुरी।थाना कोतवाली क्षेत्र में 20 साल पहले एक छात्र का अपहरण करके हत्या करने वाले तीन लोगों को एफटीसी जज कुलदीप सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पावर हाउस रोड निवासी सुनील तोमर कक्षा 10 का छात्र था। उसे 31 दिसंबर 2005 को शाम छह बजे कुछ लोग अपने साथ ले गए। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन ने तलाश की। एक जनवरी 2006 को सुनील का शव जलालपुर के पास मिला। सुनील के भाई दीपू तोमर निवासी सिकंदरपुर पतारा थाना कुर्रा ने रवी मिश्रा बैंक कॉलोनी, आक्रोश गुप्ता कृष्णा कुंज कॉलोनी, योगेंद्र कश्यप सुलखनपुर कोतवाली, शैलेंद्र यादव और शैलेंद्र कश्यप पावर हाउस रोड के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। एफटीसी जज कुलदीप सिंह ने रवि मिश्रा बैंक कॉलोनी, आक्रोश गुप्ता कृष्णा कुंज कॉलोनी और योगेंद्र कश्यप सुलखनपुर कोतवाली को हत्या करने के दोषी माना है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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