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Agra: पत्नी को उतारा था माैत के घाट, कोर्ट ने दोषी पति और देवर को सुनाई उम्रकैद की सजा
Sun, 02 Feb 2025 11:18 AM IST
अरुन पाराशर
संंवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संंवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Sun, 02 Feb 2025 11:18 AM IST
सार
पुलिस ने विवाहिता का शव बरामद किया था। हत्या के आरोप में पति और देवर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने अब दोनों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
विस्तार
आगरा में विवाहिता की अपहरण कर हत्या के मामले में अदालत ने एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव बिहारीपुर निवासी पति सुनील कुमार और देवर अनिल कुमार को दोषी पाया। अपर जिला जज-17 नितिन कुमार ठाकुर ने दोनों को उम्रकैद और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के नगला मोहनलाल निवासी धनपाल सिंह ने केस दर्ज कराया था। बताया कि 2005 में उन्होंने अपनी पुत्री सोनू की शादी सुनील कुमार के साथ की थी। पति व अन्य अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न करने लगे। कई बार मारपीट कर घर से निकाल दिया।
बाद में पंचायत में माफी मांग पुत्री को ससुराल ले गए। 29 अप्रैल 2014 को पुत्री अपने पति की कुबेरपुर स्थित परचून की दुकान पर गई थी। जब सात मई को पुत्री को फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। दूसरे दिन ससुराल जाकर पता किया तो पुत्री वहां नहीं मिली। तब पड़ोसियों ने बताया कि 29 अप्रैल को उनकी पुत्री को पति व अन्य के साथ देखा था। पुलिस ने केस दर्ज कर पुत्री के शव को बरामद किया था।
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एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के नगला मोहनलाल निवासी धनपाल सिंह ने केस दर्ज कराया था। बताया कि 2005 में उन्होंने अपनी पुत्री सोनू की शादी सुनील कुमार के साथ की थी। पति व अन्य अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीड़न करने लगे। कई बार मारपीट कर घर से निकाल दिया।
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बाद में पंचायत में माफी मांग पुत्री को ससुराल ले गए। 29 अप्रैल 2014 को पुत्री अपने पति की कुबेरपुर स्थित परचून की दुकान पर गई थी। जब सात मई को पुत्री को फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। दूसरे दिन ससुराल जाकर पता किया तो पुत्री वहां नहीं मिली। तब पड़ोसियों ने बताया कि 29 अप्रैल को उनकी पुत्री को पति व अन्य के साथ देखा था। पुलिस ने केस दर्ज कर पुत्री के शव को बरामद किया था।
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