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दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई

Sat, 03 Sep 2022 11:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Sep 2022 11:39 PM IST
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The rapist was sentenced to ten years
मैनपुरी।
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थाना बरनाहल क्षेत्र से एक किशोरी को पांच साल पहले घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 32 हजार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना बरनाहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को 24 दिसंबर 2017 की रात नौ बजे गांव का ही रहने वाला ब्रजेश उर्फ नन्हे यादव बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। मुरादाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने ब्रजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके मेडिकल कराया।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दुष्कर्मी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। गवाहों के आधार पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाकर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता किशोरी ने अदालत में आरेापी ब्रजेश की पहचान की। उसने गवाही में बताया कि ब्रजेश उसको बहला फुसलाकर अपने साथ मुरादाबाद ले गया था। ब्रजेश ने उसके साथ मुरादाबाद में कई बार दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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