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कुकर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई

Fri, 24 Sep 2021 11:21 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 24 Sep 2021 11:21 PM IST
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The rapist was sentenced to 10 years
मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र में पांच साल पहले बालिका को खेत में दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना औंछा क्षेत्र के गांव की रहने वाली पांच साल की बालिका आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ती थी। वह 16 मार्च 2016 को घर से केंद्र पर पढ़ने गई थी। दोपहर 12 बजे वह केंद्र के पीछे खेत में लघुशंका करने गई थी। वहां पहले से मौजूद आरोपी भजनलाल यादव निवासी नगला आशा थाना औंछा ने उसको खेत में दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के शोर मचाने पर लोगों को आते देख भजनलाल मौक से भाग गया। बालिका के पिता ने भजनलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने मेडिकल कराया तो बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने आरोपी केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर भजनलाल को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। विशेष अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाकर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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पीड़िता ने अदालत में भजनलाल के खिलाफ दुष्कर्म करने की गवाही दी। अदालत में उसकी पहचान करने के बाद बताया कि भजनलाल ने उसको खेत में दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाया तो लोगों को आते देख वह मौके से भाग गया। बालिका की गवाही पर स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने भजनलाल को सजा सुनाई है।

आरोपी भजनलाल पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विशेष अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने बताया कि स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट अनीता ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़िता किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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