{"_id":"699cc0e0036f3c3e6e09d4e3","slug":"the-next-hearing-in-the-rana-sanga-case-will-be-held-on-march-10-agra-news-c-364-1-sagr1046-125573-2026-02-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: राणा सांगा केस में 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: राणा सांगा केस में 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई
विज्ञापन
आगरा। राणा सांगा केस की सिविल रिवीजन अजय प्रताप सिंह आदि बनाम अखिलेश यादव आदि में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट एडीजे-19 लोकेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। विपक्षी संख्या-1 अखिलेश यादव के अधिवक्ता ने फिर से बीमार होने की बात कहकर सुनवाई स्थगन करने का प्रार्थनापत्र दिया। अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।
वादी अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि बाबर को भारत इब्राहिम लोदी के विरुद्ध दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था, न कि राणा सांगा ने किया था। विपक्षी संख्या-2 समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बाबर को भारत बुलाने का आरोप लगाया। उनका आरोप समस्त क्षत्रियों को अपमानित करने वाला है। जिस कारण वाद को प्रतिनिधि के रूप दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि पिछली बहस में विपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि रामजीलाल सुमन एक सांसद हैं। उनका दिया गया बयान संसद में दिया गया बयान था। इस पर अनुच्छेद 105 के कारण कार्रवाई नहीं हो सकती।
विज्ञापन
वादी अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि बाबर को भारत इब्राहिम लोदी के विरुद्ध दौलत खान लोदी ने आमंत्रित किया था, न कि राणा सांगा ने किया था। विपक्षी संख्या-2 समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बाबर को भारत बुलाने का आरोप लगाया। उनका आरोप समस्त क्षत्रियों को अपमानित करने वाला है। जिस कारण वाद को प्रतिनिधि के रूप दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि पिछली बहस में विपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि रामजीलाल सुमन एक सांसद हैं। उनका दिया गया बयान संसद में दिया गया बयान था। इस पर अनुच्छेद 105 के कारण कार्रवाई नहीं हो सकती।
विज्ञापन