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Agra News: अग्रिम जमानत निरस्त कर कोर्ट ने आरोपी को दी चेतावनी

Fri, 20 Feb 2026 01:26 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 20 Feb 2026 01:26 AM IST
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The court warned the accused by cancelling the anticipatory bail.
आगरा। जमानती धारा में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी थाना जगनेर क्षेत्र के गांव इमली निवासी आरोपी अजय बाबू और रोहित कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया। गिरफ्तारी का भय दिखाकर सत्र न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इस पर एडीजे-25 मदन मोहन ने जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर आरोपियों को चेतावनी दी।
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जगनेर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गांव इमली निवासी राम नरेश ने तहरीर दी थी। बताया था कि उनके भतीजे हरवीर के गांव के ही विजय पर रुपये उधार थे। तगादा करने पर 25 अक्तूबर की दोपहर आरोपी विजय, अजीत, मोहित, अजय बाबू, रोहित उनके घर आए। गालीगलौज करने लगे। विरोध पर भाई मोहर सिंह, केवल सिंह और भतीजे हरवीर पर लाठी-डंडों से हमला बोल दिया। पड़ोसियों के आने पर आरोपी जाने से मारने की धमकी देकर भाग गए। संवाद
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