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Agra News: फर्जी अभिलेख से लोन लेने के प्रयास करने के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Thu, 13 Jun 2024 12:24 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 13 Jun 2024 12:24 AM IST
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कासगंज। फर्जी अभिलेख तैयार कर बैंक से लोन लेने के प्रयास करने के आरोपी को प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
ढोलना थाना क्षेत्र के ग्राम गढी हाथीशाह निवासी दमनेश चंद ने कासगंज कोतवाली में बाबूराम निवासी ग्राम अतरौली थाना भोगपुर गाजियाबाद हाल निवासी थाना व कस्बा पिलखुआ जनपद हापुड़ के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी बाबूराम ने उसके नाम से फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि तैयार कर इंडियन बैंक व इलाहाबाद बैंक शाखा रेलवे रोड कासगंज से उसकी ग्राम हरनाठेर स्थित भूमि को अपना दर्शा कर ऋण लेने का प्रयास किया। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब बैंक से जांच करने फील्ड ऑफिसर गांव में पहुंचे। पुलिस ने आरोपी बाबूराम को जेल भेज दिया। आरोपी ने प्रकरण में खुद झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की। जिसका विशेष लोक अभियोजक ने विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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ढोलना थाना क्षेत्र के ग्राम गढी हाथीशाह निवासी दमनेश चंद ने कासगंज कोतवाली में बाबूराम निवासी ग्राम अतरौली थाना भोगपुर गाजियाबाद हाल निवासी थाना व कस्बा पिलखुआ जनपद हापुड़ के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी बाबूराम ने उसके नाम से फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड आदि तैयार कर इंडियन बैंक व इलाहाबाद बैंक शाखा रेलवे रोड कासगंज से उसकी ग्राम हरनाठेर स्थित भूमि को अपना दर्शा कर ऋण लेने का प्रयास किया। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब बैंक से जांच करने फील्ड ऑफिसर गांव में पहुंचे। पुलिस ने आरोपी बाबूराम को जेल भेज दिया। आरोपी ने प्रकरण में खुद झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की। जिसका विशेष लोक अभियोजक ने विरोध किया। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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