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Agra News: जानलेवा हमले के आराेपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Mon, 18 Aug 2025 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 18 Aug 2025 11:46 PM IST
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The accused of murderous attack did not get anticipatory bail
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को कर दिया। रायपुर पटना निवासी सुदेश सिंह से गांव के ही राहुल, दिनेश, रवि, अनुज ने जमीन बोने के बदले 50000 रुपये की मांग करते हुए धमकाने लगे। 16 जुलाई को भतीजा गौरव नवाबगंज बाजार गया हुआ था। मोहन नगला बंबा पुलिया पर राहुल व रवि ने उसके साथ मारपीट करते हुए गाली दी।इसके बाद 20000 रुपये आरोपियों को दे दिए गए। सुदेश 17 जुलाई को अपने भाई उमेश के साथ अपने खेत में बाजरा बोने के लिए जा रहा था। रास्ते में राहुल, रवि, अनुज व दिनेश वहां आ गए और उनके कनपटी पर तमंचा लगा कर गाली देते हुए 30 हजार रुपये की मांग करते हुए धमकाने लगे। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने दिनेश व अनुज को पकड़ लिया। इसके बाद राहुल फायर करते हुए मौके से भाग गया। पकड़े गए आरोपियों को थाने लाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपी राहुल ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिसे खारिज कर दिया गया।
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