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Agra News: किशोरी अगवा करने के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Thu, 05 Dec 2024 11:38 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 05 Dec 2024 11:38 PM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने किशोरी को अगवा करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सिंढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 30 जुलाई 2024 को शौच करने के लिए शाम छह बजे खेत पर गई। जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। किशोरी को उरुआ निवासी मनोज द्वारा अगवा कर ले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद पांच अगस्त को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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सिंढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 30 जुलाई 2024 को शौच करने के लिए शाम छह बजे खेत पर गई। जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। किशोरी को उरुआ निवासी मनोज द्वारा अगवा कर ले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद पांच अगस्त को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपी ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।