{"_id":"64a9b9cb90e389ca750e3924","slug":"the-accused-of-gang-rape-with-a-teenager-did-not-get-bail-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-1562-2023-07-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: किशोरी से गैंगरेप के आरोपी को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: किशोरी से गैंगरेप के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Sun, 09 Jul 2023 01:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 09 Jul 2023 01:03 AM IST
विज्ञापन
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी की कोर्ट ने किशोरी को अगवा कर सामुहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले की जमानत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज किया।
सोरों क्षेत्र के एक गांव की किशोरी बीते 2 मई 2023 को अपने घर पर अकेली थी। उसके माता पिता सहावर क्षेत्र में दावत खाने गए थे। इसबीच गांव के श्रीचंद्र, प्रवेश, सरोज, साेनू उसको अगवा करके अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपियों ने किशोरी के संग दुष्कर्म किया। किशोरी ने फोन करके परिजन को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन वापस घर लौटे। साथ ही कोतवाली पहुंचकर पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की। इसके साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। दर्ज मामले में नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। जेल में निरुद्ध आरोपी सरोज ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
सोरों क्षेत्र के एक गांव की किशोरी बीते 2 मई 2023 को अपने घर पर अकेली थी। उसके माता पिता सहावर क्षेत्र में दावत खाने गए थे। इसबीच गांव के श्रीचंद्र, प्रवेश, सरोज, साेनू उसको अगवा करके अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपियों ने किशोरी के संग दुष्कर्म किया। किशोरी ने फोन करके परिजन को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन वापस घर लौटे। साथ ही कोतवाली पहुंचकर पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की। इसके साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। दर्ज मामले में नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। जेल में निरुद्ध आरोपी सरोज ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन