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Agra News: गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 07 Jun 2024 01:56 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 07 Jun 2024 01:56 AM IST
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The accused did not get bail in the case of culpable homicide.
कासगंज। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी को जमानत नहीं दी है। मारपीट की घटना के दौरान आरोपी ने युवक का गला दबा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
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मारपीट की यह घटना सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रजमऊ में 18 मई को हुई। जहां आरोपी मौहरपाल और जितेंद्र कुमार के बीच झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान मारपीट में जितेंद्र के चोटें आईं और आरोपी ने उसका गला दबा दिया। झगड़े की इस घटना में घायल हुए युवक को चिकित्सालय ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। सिढ़पुरा थाना पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं में माला दर्ज किया। आरोपी मौहरपाल को 27 मई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जिला जज न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी बहस की। जिला जज ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।
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