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UP: नाै वर्षीय छात्रा से किया दुष्कर्म का प्रयास, पाॅक्सो एक्ट के दोषी शिक्षक को छह साल का कारावास
Fri, 15 May 2026 10:54 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Fri, 15 May 2026 10:54 PM IST
सार
आरोपी ने पीड़िता के भाई को रजिस्टर लेने के बहाने नीचे भेज दिया। इसके बाद छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। भाई के लौटने पर उसकी बहन चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। आरोपी शिक्षक ने करीब 100 मीटर तक बहन-भाई का पीछा किया। शिकायत पर आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकी दी।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
आगरा में नौ वर्षीय शिष्या से अश्लील हरकत, पॉक्सो एक्ट और दलित उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने थाना बरहन क्षेत्र के शिक्षक ब्रजेश सिंह ठाकुर को दोषी माना। उसे 6 साल कारावास और 16500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने आदेश में आरोपी के कृत्य पर तीखी टिप्पणी भी की।
थाना बरहन थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी 9 वर्षीय बेटी अपने 8 वर्षीय भाई के साथ आरोपी शिक्षक ब्रजेश सिंह ठाकुर से ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 7 अप्रैल 2021 को आरोपी ने पीड़िता के भाई को रजिस्टर लेने के बहाने नीचे भेज दिया। इसके बाद बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया। भाई के लौटने पर उसकी बहन चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। आरोपी शिक्षक ने करीब 100 मीटर तक बहन-भाई का पीछा किया। शिकायत पर आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकी दी।
गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लंघन
विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता आरोपी की शिष्या थी। आरोपी शिक्षक ने नौ वर्षीय पीड़िता के विरुद्ध न केवल लैंगिक हमला किया बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक यंत्रणा भी पहुंचाई। भारतीय समाज में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। माता-पिता अपनी संतान को शिक्षा और अच्छे संस्कार ग्रहण करने के लिए शिक्षक के पास इस आशा और विश्वास के साथ भेजते हैं कि वह पूर्णतया सुरक्षित रहेगी।
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थाना बरहन थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी 9 वर्षीय बेटी अपने 8 वर्षीय भाई के साथ आरोपी शिक्षक ब्रजेश सिंह ठाकुर से ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 7 अप्रैल 2021 को आरोपी ने पीड़िता के भाई को रजिस्टर लेने के बहाने नीचे भेज दिया। इसके बाद बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया। भाई के लौटने पर उसकी बहन चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। आरोपी शिक्षक ने करीब 100 मीटर तक बहन-भाई का पीछा किया। शिकायत पर आरोपी ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकी दी।
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गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लंघन
विशेष न्यायाधीश सोनिका चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता आरोपी की शिष्या थी। आरोपी शिक्षक ने नौ वर्षीय पीड़िता के विरुद्ध न केवल लैंगिक हमला किया बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक यंत्रणा भी पहुंचाई। भारतीय समाज में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। माता-पिता अपनी संतान को शिक्षा और अच्छे संस्कार ग्रहण करने के लिए शिक्षक के पास इस आशा और विश्वास के साथ भेजते हैं कि वह पूर्णतया सुरक्षित रहेगी।
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