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Agra News: एयरपोर्ट, रेल लाइन, हाईवे, एक्सप्रेसवे के लिए 10,743 पेड़ काटने की सुप्रीम अनुमति

Wed, 22 Jul 2026 02:29 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2026 02:29 AM IST
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Supreme Court permission to fell 10,743 trees for airports, rail lines, highways, and expressways.
आगरा। सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रेपेजियम जोन में एयरपोर्ट, रनवे विस्तार, आगरा किला-बांदीकुई रेल ट्रैक, आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेसवे, आगरा-जलेसर-एटा, आगरा-इटावा, हाथरस से यमुना एक्सप्रेसवे के खंदौली तक फोन लेन और कोसी-नंदगाव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख, राया-मथुरा हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे 10,743 पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की सिफारिशों और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए 10 गुना पेड़ लगा देने की अनुपालन रिपोर्ट मिलने के बाद यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद टीटीजेड में विकास योजनाओं को रफ्तार मिलेगी।
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तीन साल से आगरा और ताज ट्रेपेजियम जोन के जिलों में हाईवे, रेल परियोजनाएं पेड़ काटने की अनुमति न मिलने के कारण रुकी हुई थीं। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी के निरीक्षण और पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए दस गुना पेड़ लगाने की जिन विभागों ने रिपोर्ट दी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति जारी कर दी है। मंगलवार को कोर्ट का आदेश अपलोड किया गया।
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आगरा से एटा तक हाईवे के लिए पेड़ काटने की मंजूरी
आगरा से जलेसर होते हुए एटा तक फोर लेन हाईवे के निर्माण में बाधा बन रहे 2,130 पेड़ाें को काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी है। लोक निर्माण विभाग के राजमार्ग खंड ने यह अनुमति मांगी थी, जिस पर आगरा में तीन जगह 30 हजार पौधे लगाए गए हैं, जबकि एटा के सकतपुर में 10 हेक्टेयर जमीन पर 8600 पौधे लगाए गए। 42.684 हेक्टेयर को राज्य सरकार संरक्षित वन में अधिसूचित करेगी। विधायक डाॅ. धर्मपाल सिंह ने इस हाईवे के लिए राज्य सरकार से पैरवी कराई थी। उन्होंने कहा कि इस हाईवे के बनने से यात्रियों की बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से प्रभावी पैरवी की मांग की थी।
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खंदौली से हाथरस के असरोई तक बनेगा हाईवे
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खंदौली में यमुना एक्सप्रेसवे से हाथरस के असरोई तक फोरलेन हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से पेड़ काटने की अनुमति मिल गई है। यहां सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी ने रिपोर्ट संख्या 68/2025 में 1,963 पेड़ काटने और 53 ट्रांसलोकेट करने की सिफारिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके एवज में एनएचएआई को दस गुना पेड़ लगाने को कहा गया था, जिसका अनुपालन होने पर यह मंजूरी दी गई।


ग्वालियर एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेल ट्रैक की बाधा हटी
आगरा और ग्वालियर के बीच सिक्स लेन एक्सप्रेसवे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की सिफारिश पर एनएचएआई को 650 वृक्ष काटने और 109 वृक्ष ट्रांसलोकेट करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह एक्सप्रेसवे के लिए हरे पेड़ बचाए गए, वैसा ही टीटीजेड के बाहर पूरे मार्ग पर किया जाए। यह एक्सप्रेसवे देवरी के पास से शुरू होकर ग्वालियर तक बनाया जाएगा। इससे केवल 80 मिनट में ग्वालियर पहुंच सकेंगे। आगरा किला और बांदीकुई के बीच रेल ट्रैक बिछाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे को 1,571 पेड़ काटने और 52 पेड़ ट्रांसलोकेट करने की अनुमति दी है। आगरा के सिविल एन्क्लेव और रनवे विस्तार में बाधा बने पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी है। यहां 286 पेड़ काटे जाएंगे, जबकि 121 को शिफ्ट किया जाएगा। इससे एयरपोर्ट का काम अब तेजी से हो पाएगा।
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