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श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद : जिला जज की अदालत में पक्षकार का रिवीजन स्वीकार, 11 अगस्त को होगी सुनवाई

Mon, 25 Jul 2022 10:09 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 25 Jul 2022 10:09 PM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले के पक्षकार अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। 

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srikrishna janmasthan shahi idgah dispute case hearing in mathura court
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में सोमवार को ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी केस चलने योग्य है या नहीं, इस बिंदु पर सुनवाई नहीं हो सकी। पक्षकार ने सिविल कोर्ट के इस बिंदु पर दिए गए निर्णय के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन का प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब इस पर 11 अगस्त को सुनवाई होगी। जबकि सिविल जज की अदालत में 7/11 सीपीसी पर सुनवाई जारी रहेगी।

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सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश के तहत ठाकुर केशवदेव बनाम इंतजामिया कमेटी केस में सोमवार को तीन बजे से अदालत में 7/11 सीपीसी के तहत केस सुनने योग्य है या नहीं इस बिंदु पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पक्षकार अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके द्वारा जिला जज की अदालत में कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन दाखिल किया है। उसमें पारित होने वाले आदेश की प्रतीक्षा की जाए।

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विपक्षी को नोटिस जारी करने के आदेश 

जिला जज की अदालत से रिवीजन की सुनवाई एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में हुई, जिसमें न्यायालय ने रिवीजन स्वीकार करते हुए विपक्षी को नोटिस देने को पक्षकार को पांच दिन का समय दिया है। एडीजे सप्तम न्यायालय ने अवर न्यायालय का रिकॉर्ड मंगा लिया है। इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि पक्षकार ने अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए न्यायालय में सोमवार को स्थगन प्रार्थना पत्र दिया है। अब इस पर मंगलवार से फिर से केस सुनने योग्य है या नहीं, इस बिंदु पर सुनवाई चलेगी।

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पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने जिला जज की अदालत में सिविल जज कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। न्यायालय द्वारा सिविल जज कोर्ट से पत्रावली भी तलब की गई है। इसलिए अवर न्यायालय में अब सुनवाई नहीं होगी। विपक्षीगण श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि अदालत में सोमवार को पक्षकार द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र दिए जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। 

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