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दुष्कर्म मामले में सपा नेता के बेटे की जमानत याचिका खारिज, 11वीं की छात्रा संग हुई थी दरिंदगी

Wed, 22 Jan 2020 01:28 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 22 Jan 2020 01:28 PM IST
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SP leader's son bail plea rejected Accused Of Sexual Abused In Agra
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
जगदीशपुरा में 11 वीं की छात्रा से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी दीपक धनगर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। दीपक सपा नेता महाराज सिंह धनगर का बेटा है। मामले में पीड़ित छात्रा का कोर्ट में बयान दर्ज हो चुका है। चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
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जमानत के लिए अर्जी स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) वीके जायसवाल की कोर्ट में दी गई थी। विशेष लोक अभियोजन विमलेश आनंद ने कहा कि अभियुक्त ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसके फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए।
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इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अभियुक्त के चार दोस्तों ने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस केस में सतेंद्र वर्मा, छोटू, विमल उर्फ वीरू भी आरोपी हैं। सभी जेल में हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत के लिए दलीलें दीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज वीके जायसवाल ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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