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Etah: सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तीन मामलों में गिरफ्तारी पर रोक का आदेश
Sat, 06 Aug 2022 03:09 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 06 Aug 2022 03:09 PM IST
सार
सपा नेता व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने मलावन में दर्ज एससी-एसटी एक्ट सहित तीन आपराधिक मामलों में उन्हें गिरफ्तार न किए जाने का आदेश दिया है।
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सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव और रामेश्वर सिंह यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में समाजवादा पार्टी के दो बड़े नेता जुगेन्द्र सिंह यादव व उनके भाई पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव पर प्रशासन सख्त है। पुलिस ने पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था, वहीं अब जुगेन्द्र सिंह यादव की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इस बीच पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को तीन मामलों में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश मिला है। स्थानीय स्तर पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच यह उनके लिए कुछ राहत भरी खबर है।
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके भाई पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव पर प्रशासन ने शिकंजा कस रखा है। दोनों ही नेताओं पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व विधायक वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास में जुटी हुई है।
इस बीच उन पर दर्ज कराए गए मामलों को राजनीतिक विद्वेष बताते हुए एफआईआर निरस्त करने के लिए उनकी ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं। मलावन में दर्ज एससी-एसटी एक्ट सहित तीन आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तार न किए जाने का आदेश एटा पुलिस को दिया है। एक मामले में 31 अगस्त की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। एटा पुलिस और प्रशासन से दो हफ्ते में प्रति शपथपत्र मांगे हैं।
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके भाई पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव पर प्रशासन ने शिकंजा कस रखा है। दोनों ही नेताओं पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व विधायक वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास में जुटी हुई है।
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इस बीच उन पर दर्ज कराए गए मामलों को राजनीतिक विद्वेष बताते हुए एफआईआर निरस्त करने के लिए उनकी ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं। मलावन में दर्ज एससी-एसटी एक्ट सहित तीन आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तार न किए जाने का आदेश एटा पुलिस को दिया है। एक मामले में 31 अगस्त की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। एटा पुलिस और प्रशासन से दो हफ्ते में प्रति शपथपत्र मांगे हैं।
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