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बकाया बिल जमा करने पर बिजली चोरी का मुकदमा समाप्त

Mon, 01 Aug 2022 10:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Aug 2022 10:54 PM IST
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Soldier's warrant canceled on depositing arrears
मैनपुरी। मिजोरम में तैनात सैनिक द्वारा बकाया बिल जमा करने पर कोर्ट में चल रहा बिजली चोरी का मुकदमा स्पेशल जज (ईसी एक्ट) पूनम राजपूत ने समाप्त कर दिया है। सैनिक का गिरफ्तारी वारंट भी निरस्त कर दिया है।
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थाना करहल के देवी रोड निकट बालाजी मंदिर निवासी रामनरेश मिजोरम में सेना में तैनात हैं। चेकिंग के दौरान बिजली चोरी पाए जाने पर जेई धीरेंद्र प्रताप ने उनके खिलाफ 24 जून 2006 को थाना करहल में रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। कुर्की वारंट जारी होने के बाद रामनरेश ने 24 अक्तूबर 2016 को न्यायालय में हाजिर होकर जमानत करा ली। इसके बाद से रामनरेश न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उनके जमानतगीर सुभाष निवासी देवकली थाना कुर्रा तथा फूलसिंह निवासी नगला सेवा थाना करहल के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। रामनरेश ने बकाया बिजली बिल जमा कर उसकी रसीद कोर्ट में जमा कर दी। विद्युत निगम के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया की दलील के बाद जज ने मामला समाप्त कर दिया।
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