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Smoking: खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाने पर लगा इतना जुर्माना, आगरा में सख्त हुए नियम...12 दुकानदारों का भी चालान

Sat, 28 Sep 2024 09:12 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sat, 28 Sep 2024 09:12 AM IST
सार

आगरा में खुलेआम सिगरेट का धुआं उड़ाना महंगा पड़ सकता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आगरा में खुले में 10 रुपये की सिगरेट पीने वाले युवक से 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इतना ही नहीं 12 दुकानदार और लोगों का भी चालान किया गया। 
 

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smoking in public place and roads fine in agra up news
विक्रेता का चालान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के हरीपर्वत क्षेत्र में खोखे वाले से सिगरेट मांगी, स्टाइल से इसे जलाया और धुआं के गुच्छे छोड़ने लगे। टीम पहुंची और 200 रुपये का चालान काट उन्हें थमा दिया। रौब झाड़ते हुए बोला, ये कैसा चालान, टीम ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अपराध है। आनाकानी करने लगे तो पुलिस ने सख्ती कर जुर्माना वसूला। दुकानदार का खुली सिगरेट बेचने पर भी चालान किया गया।
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नोडल प्रभारी डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया कि डीएम के निर्देश पर राष्ट्रीय तबांकू नियंत्रण कार्यक्रम की टीम दो महीने तक विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत 800 स्कूल और 100 गांवों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करना है। इसी कड़ी में शुक्रवार को हरीपर्वत क्षेत्र में 12 लोगों का चालान कर उनसे 2400 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसमें खोखा- फड संचालक और दुकानदार भी शामिल हैं, जो तंबाकू सामग्री को पैकेट बंद के बजाय फुटकर में बेच रहे थे। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वाले लोगाें के भी चालान किए।
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ये हैं नियम:
- स्कूलों के 100 गज की परिधि तक धूम्रपान-तंबाकू बिक्री नहीं कर सकते।
- सिगरेट का पैकेट ही बेच सकते हैं, एक-दो करके बिक्री नहीं की जा सकती।
- 18 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री नहीं की जा सकती।
- बच्चों को आकर्षित करने वाला तंबाकू प्रोडक्ट का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते।

 
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