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Agra News: अवैध शराब के साथ पकड़े गए दोषी को छह माह की जेल

Mon, 18 Aug 2025 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 18 Aug 2025 11:45 PM IST
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Six months jail for the accused caught with illegal liquor
मैनपुरी। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा 11 साल पहले अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को अपर जिला जज पॉक्सो चेतना चौहान की कोर्ट से दोषी करार देते हुए सोमवार को छह माह कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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थाना कोतवाली के दरोगा आरसी वर्मा ने 22 मार्च 2014 को महेश उर्फ चंदरिया निवासी श्यामनगर, कायमगंज जिला फर्रुखाबाद को पकड़ा था। उसके पास से शराब के साथ ही यूरिया बरामद करने का दावा किया था। पुलिस के अनुसार शराब में यूरिया मिलाई गई थी। यूरिया मिली शराब वह बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस द्वारा भेजी गई चार्जशीट के बाद मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट चेतना चौहान के न्यायालय में हुई।
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मुकदमे में गवाही सहायक शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार चतुर्वेदी ने कराई। गवाही के आधार पर अपर जिला जज ने महेश उर्फ चंदरिया को छह महीने की सजा सुनाकर उस पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला जज ने आदेश में लिखा है कि अभियोजन पक्ष शराब में यूरिया मिलाने के तथ्य को साबित नहीं कर सका है। यह भी साबित नहीं कर सका है कि बरामद शराब कहां बेचने के लिए ले जाई जा रही थी।
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