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Agra News: भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित छह को सजा
Sat, 25 Feb 2023 12:27 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 25 Feb 2023 12:27 AM IST
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कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सहित गैगस्टर के छह दोषियों के खिलाफ शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी छह दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1.80 लाख का जुर्माना भी दोषियों पर लगाया है। 1भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के खिलाफ 28 जुलाई 2007 में ढोलना पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की। जिसमें कुलदीप के अलावा उनके भाई यूनियन प्रदेश प्रभारी आशीष एवं संदीप को उनके गैंग में दिखाया गया। जबकि ढोलना पुलिस ने गैंगस्टर की दूसरी कार्रवाई 8 जुलाई 2011 में की गई। जिसमें कुलदीप पांडे के अलावा, प्रदेश प्रभारी आशीष पांडे, संदीप, सुजीत, राकेश, नीरज को शामिल किया गया।
कोर्ट ने दोनों मामलों में शामिल आरोपियों को 22 फरवरी को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दोनों मामलों के लिए शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीतेश कुमार सिंह मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पहले मामले में कुलदीप, आशीष, संदीप को सात सात साल की सजा सुनाई। जबकि तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दूसरे मामले के दोषी कुलदीप, आशीष, संदीप, सुजीत, राकेश, नीरज को सात सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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कोर्ट ने दोनों मामलों में शामिल आरोपियों को 22 फरवरी को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने दोनों मामलों के लिए शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीतेश कुमार सिंह मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पहले मामले में कुलदीप, आशीष, संदीप को सात सात साल की सजा सुनाई। जबकि तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दूसरे मामले के दोषी कुलदीप, आशीष, संदीप, सुजीत, राकेश, नीरज को सात सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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