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दहेज हत्या के छह आरोपी अदालत से बरी

Tue, 15 Nov 2022 11:37 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Nov 2022 11:37 PM IST
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Six accused of dowry death acquitted by the court
मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में तीन साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले के छह आरोपियों को स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट मीता सिंह ने बरी कर दिया है। पीड़ित पक्ष अदालत में मुकदमे की सुनवाई केे दौरान दहेज हत्या की घटना को साबित नहीं कर सका है।
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थाना बेवर के बहरामऊ निवासी वीरेंद्र सिंह ने अपनी पुत्री पूनम की शादी संदीप निवासी देवकली थाना कुरावली के साथ 20 अप्रैल 2015 को की थी। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर वीरेंद्र ने कई बार पंचायत की, लेकिन ससुराल के लोगों ने पंचायत नहीं मानी। 13 जून 2019 को पूनम की दहेज की मांग को लेकर जलाकर हत्या करने की रिपोर्ट वीरेंद्र सिंह ने पति संदीप, ससुर सर्वेश, सास सूरजमुखी, जेठ प्रदीप, ननद शिल्पी, निशा के खिलाफ दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट मीता सिंह की कोर्ट में हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष दहेज हत्या की कहानी को साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के वकील चतुर सिंह पूर्व डीजीसी ने दहेज हत्या के आरोप में गवाही नहीं होने पर स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट मीता सिंह ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
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पति संदीप, सास सूरजमुखी, ससुर सर्वेश की जमानत हाईकोर्ट से ही मंजूर हुई। संदीप को हाईकोर्ट से जमानत 26 अक्तूबर 2022 को मिली। जबकि सास और ससुर को एक साल पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। जेठ सहित दोनों ननद की जिला जज की कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई थी।
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