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श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण: मनीष के केस में मुस्लिम पक्ष ने की बहस पूरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई
Sat, 22 Oct 2022 10:13 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 22 Oct 2022 10:13 AM IST
सार
अदालत से प्रश्न किया कि उन्होंने किस हैसियत से दावा दाखिल किया है, इसकी जानकारी दावे में नहीं है। दावा लिमिटेशन एक्ट के अनुसार भी गलत है।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में हिंदूवादी नेता मनीष यादव के केस में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने बहस पूरी कर ली। मुस्लिम पक्ष की ओर से शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद, एडवोकेट नीरज शर्मा ने अदालत को बताया कि वादी को दावा दाखिल करने का कोई अधिकार ही नहीं है।
अदालत से प्रश्न किया कि उन्होंने किस हैसियत से दावा दाखिल किया है, इसकी जानकारी दावे में नहीं है। दावा लिमिटेशन एक्ट के अनुसार भी गलत है। उसमें दाखिल किए गए नक्शा में जिस जमीन पर वह दावा कर रहे हैं, उसकी सीमाएं तक नहीं खोली हैं। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में उपासना स्थल अधिनियम को भी आधार बनाकर कहा कि यह दावा अदालत में सुनने योग्य नहीं है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है।
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के केस में भी अदालत ने 8 नवंबर की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। जानकारी रहे विगत तारीख पर अदालत ने पक्षकार के गैर हाजिर होने पर अंतिम अवसर प्रदान किया था। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही पक्षकार गोपाल गिरी महाराज की सुनवाई में अदालत ने 10 नवंबर की तारीख तय की है। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि केस में सुनवाई नहीं हो सकी।
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अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के स्थानांतरण वाद में जिला जज राजीव भारती की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर तय की है। अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि पक्षकारगण में से एक शिशिर ने 15 अक्तूबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन-2 की अदालत से प्रार्थना पत्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन स्थानांतरण किए जाने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी परंतु सुनवाई नहीं हो सकी।
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अदालत से प्रश्न किया कि उन्होंने किस हैसियत से दावा दाखिल किया है, इसकी जानकारी दावे में नहीं है। दावा लिमिटेशन एक्ट के अनुसार भी गलत है। उसमें दाखिल किए गए नक्शा में जिस जमीन पर वह दावा कर रहे हैं, उसकी सीमाएं तक नहीं खोली हैं। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में उपासना स्थल अधिनियम को भी आधार बनाकर कहा कि यह दावा अदालत में सुनने योग्य नहीं है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है।
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लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के केस में भी अदालत ने 8 नवंबर की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। जानकारी रहे विगत तारीख पर अदालत ने पक्षकार के गैर हाजिर होने पर अंतिम अवसर प्रदान किया था। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही पक्षकार गोपाल गिरी महाराज की सुनवाई में अदालत ने 10 नवंबर की तारीख तय की है। अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि केस में सुनवाई नहीं हो सकी।
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अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के स्थानांतरण वाद में जिला जज राजीव भारती की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर तय की है। अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि पक्षकारगण में से एक शिशिर ने 15 अक्तूबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन-2 की अदालत से प्रार्थना पत्र को सिविल जज सीनियर डिवीजन स्थानांतरण किए जाने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी परंतु सुनवाई नहीं हो सकी।