फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Panel Formed to Probe Dispute Over Baba Neem Karoli’s Ancestral House

ये हक की बात है:  'बाबा नीम करौरी के पैतृक घर पर क्यों छिड़ा कब्जे का विवाद'? डीएम ने गठित की कमेटी

Thu, 27 Aug 2026 02:29 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 02:29 PM IST
सार

विश्वविख्यात संत बाबा नीब करौरी महाराज की जन्मस्थली टूंडला के अकबरपुर स्थित पैतृक मकान और श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट को लेकर उपजे विवाद में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने मामले की निष्पक्ष जांच और समाधान के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है।
 

विज्ञापन
Panel Formed to Probe Dispute Over Baba Neem Karoli’s Ancestral House
Baba Neeb Karori - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

डीएम द्वारा गठित इस कमेटी की अध्यक्षता एडीएम (न्यायिक) अरविंद द्विवेदी करेंगे, जबकि एसडीएम टूंडला दिव्या सिंह और पर्यटन अधिकारी विशाल श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है। कमेटी को जांच संबंधी दिशा-निर्देश और आदेश का पत्र प्राप्त होने के बाद यह स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी कि किन-किन प्रशासनिक व कानूनी बिंदुओं पर जांच केंद्रित रहेगी।
विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि बाबा नीब करौरी महाराज के दिवंगत छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा की छह बेटियों (सुनीता, अर्चना, वंदना, भावना, रितु व रिचा) और उनके दामाद मनोज रावत ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि अकबरपुर स्थित पैतृक मकान संख्या 154 व पर श्री ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट द्वारा एकाधिकार जमा लिया गया है। शिकायतकर्ता पक्ष ने पैतृक संपत्ति मुक्त कराने के साथ ही, बन रहे कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए डीएम की अध्यक्षता में एक पारदर्शी प्रशासकीय ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव दिया है।
विज्ञापन


घरौनी संशोधन पर रोक से फंसेगा विधिक पेच
मामले में एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी पेच यह फंस गया है कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा घरौनी में संशोधन की मांग भी की गई है। हालांकि, वर्तमान में प्रदेश स्तर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (राजस्व परिषद) द्वारा घरौनियों में किसी भी प्रकार के संशोधन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में राजस्व नियमों की बंदिशों के बीच जिला प्रशासन इस विवाद का क्या विधिक समाधान निकालता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed