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आगरा: जूता उद्यमी के बेटे की पत्नी का कोर्ट में फिर छलका दर्द, बोली- संबंध के बनाए वीडियो, वायरल करने की देता था धमकी

Tue, 08 Mar 2022 09:31 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 08 Mar 2022 09:31 AM IST
सार

जूता उद्यमी के बेटे पर उसकी पत्नी ने अप्राकृतिक कृत्य, मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित अन्य आरोप लगाए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसकी जमानत के लिए अर्जी लगाई गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
 

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सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जूता उद्यमी के बेटे को पत्नी के उत्पीड़न के मामले में सोमवार को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। सीजेएम प्रदीप कुमार सिंह ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वहीं साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में आईटी एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है।

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पत्नी को है ये शक 

जूता उद्यमी पॉश कालोनी भरतपुर हाउस का रहने वाला है। उनके खिलाफ पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि पति ने कई बार अप्राकृतिक कृत्य किया। विरोध करने पर मारपीट करता था। ससुर और सास भी बेटे का साथ देते थे। पति पर समलैंगिक होने का आरोप लगाया था। उसके अपने बचपन के दोस्त से समलैंगिक संबंध की बात कही थी। पीड़िता का आरोप यह भी है कि पति ने उसके साथ बनाए संबंध का वीडियो बनाया। शक है कि इसे अपने दोस्त को भेज दिया।

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आरोपी ने कहा- फंसाया गया है झूठा 

पुलिस ने मारपीट, अप्राकृतिक कृत्य, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी और आईपीसी की धारा 34 में मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया। सोमवार को आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसका कोई दोष नहीं है। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी ने जमानत का विरोध किया।

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नहीं मिली जमानत

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आईटी एक्ट की धारा बढ़ाकर कोर्ट में प्रपत्र पेश कर दिए। जमानत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उल्लेख किया कि अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। अजमानतीय है। अभियुक्त को रिहा करने का आधार प्रर्याप्त नहीं है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

पीड़िता का कोर्ट में फिर छलका दर्द

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पति ने सुहागरात पर अप्राकृतिक कृत्य करने की कोशिश की। विरोध पर आक्रामक हो गया। उसने जबर्दस्ती कोशिश की। बाद में पता चला कि वो शराब पीकर जंगली, हिंसक और आक्रामक हो जाता था। पति ने कई बार उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। विरोध पर मारपीट करता था। बाद में यह भी पता चला कि पति के अपने दोस्त से समलैंगिक संबंध हैं।

वीडियो को वायरल करने की देता था धमकी

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति और दोस्त की आपत्तिजनक स्थिति में तस्वीर और व्हाट्स एप चैट हैं। इस वजह से ही वो उसके साथ भी यह कृत्य करता था। पति ने उसके अंतरंग संबंध के वीडियो बनाए। इन वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। उसने आशंका जताई थी कि वीडियो को अपने दोस्त या किसी अन्य को भेजा है। पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। उसने अपने बयान में एफआईआर में लिखी बातों को दोहराया है।

दोस्त के शहर छोड़कर जाने की चर्चा

पीड़िता ने अपनी तहरीर में पति के जिस दोस्त का जिक्र किया है वह भी बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। उसे आशंका है कि पति ने वीडियो को दोस्त को भेजा है। पुलिस का कहना है कि दोस्त से भी पूछताछ की जा सकती है। उसके मोबाइल को भी कब्जे में लिया जा सकता है। हालांकि चर्चा है कि एफआईआर में नाम आने के बाद दोस्त घर से फरार हो गया है। दोस्त का परिवार कारोबारी परिवार में हो रही रार के बारे में पहले से जानता था।

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