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Agra News: अपहरण के तीन दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद

Mon, 24 Feb 2025 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 24 Feb 2025 11:27 PM IST
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Seven years imprisonment to three accused of kidnapping
सांकेतिक - फोटो : उत्तर थाने के गेट पर धरना देते राठौर समाज के लोग।
मैनपुरी। बेवर थाने में दर्ज 31 साल पुराने अपहरण के मामले में एफटीसी प्रथम से तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई गई है।
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नरेंद्र उर्फ बबलू का अपहरण कर आरोपियों ने डेढ़ लाख रुपये की फिरौजी मांगी थी। इस मामले में बेवर थाने में चार आरोपी मनोज उर्फ पिंटू निवासी गंगावापुर (गगुपुर) थाना बिल्होर, कानपुर नगर, मुन्ना सिंह पुत्र सर्वत्रवीर सिंह निवासी आंकिन, बिलौर, कानपुर नगर और नीलू पुत्र सुखलाल निवासी धर्मशाला (पुराना बरंडा) बिलौर, कानपुर नगर और नीलू के पिता सुखलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने इन चारों की गिरफ्तारी कर नरेंद्र को बरामद किया था। पुलिस ने कोर्ट में चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान सुखलाल की मौत हो गई। अन्य तीनों आरोपी मनोज उर्फ पिंटू, मुन्ना सिंह, नीलू को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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