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Agra News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की सजा

Tue, 28 Feb 2023 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 28 Feb 2023 11:45 PM IST
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Seven years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम राजेपुर कुर्रा निवासी शीशपाल 5 अक्तूबर को गांव के ही कमल सिंह की बरात में शामिल होकर जा रहा था। रास्ते में गांव के ही करू ऊफ मैहरे ने तमंचा निकाल कर गोली चला दी। गोली शीशपाल को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको अस्पताल ले जाया गया।
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चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जब परिजन उनको जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोषी को धारा 304 के भाग 2 में 7 साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना तथा 25 आयुद्घ अधिनियम के तहत 3 साल की सजा व 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायाेजित की जाएगी।
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